नई दिल्ली, 8 अप्रैल (ओज़ी न्यूज़ डेस्क): दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत के अनुरोध को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें अंतरिम जमानत देने का उचित चरण नहीं है।
कविता ने अपने बेटे की परीक्षा और अपने “नैतिक और भावनात्मक समर्थन” की आवश्यकता का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन ईडी ने इसके खिलाफ दलील दी और उन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
ईडी ने दावा किया कि कविता, “साउथ ग्रुप” की एक प्रमुख सदस्य, राजधानी में शराब लाइसेंस के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को रिश्वत देने में शामिल थी। 46 साल की कविता को 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद बीआरएस समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था और बाद में उन्हें ईडी की हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया था।













