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लखनऊ (विशाल वर्मा)- लम्बे समय से आरटीई के अन्तर्गत् शुल्क प्रतिपूर्ति न प्राप्त होने के कारण इस दायरे में आनेे वाले स्कूलों के प्रबन्धन ने सरकार को आरटीई के अन्तर्गत् अपने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण न करने की चेतावनी दी थी। जिसके उत्तर में शिक्षा विभाग ने यह घोषणा की थी कि नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन वाले विद्यालयों को ही शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इस सम्बन्ध में आरटीई के अन्तर्गत् रजिस्टर्ड विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के प्रति उदासीनता बरतने पर बेसिक शिक्षाधिकारी की ओर से खण्ड शिक्षाधिकारियों को ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।











