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ATM में कैश नहीं तो BANK पर 10,000 जुर्माना लगेगा

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August 11, 2021
in HARYANA, PUNJAB, WORLD
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If there is no cash in the ATM, then the bank will be fined by Rs. 10,000 by Reserve Bank of India :  अक्सर ऐसा होता है कि एटीएम में कैश ही नहीं रहता। अब इसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस संबंध में एक नया नियम बनाते हुए बैंकों को सीधी चेतावनी देने का काम किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
दरअसल, अब एटीएम में पर्याप्त कैश न रखना बैंकों को भारी पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी नोटिस में कहा कि उसके द्वारा यह कदम जनता की सुविधा के लिए उठाया जा रहा है। नकदी की कमी से जनता को दिक्कत होती है और यह ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ने कहा बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके एटीएम में कैश की कमी न होने पाए।

कई बार ऐसा होता है कि एटीएम ATM में कार्ड डाला लेकिन पैसा नहीं निकला. एटीएम के डिसप्ले पर लिखा आता है- आउट ऑफ कैश(Out of Cash), टेंपररली आउट ऑफ सर्विस (Temporarily Out of Service) वगैरह. कई बार ये भी लिखा होता है कि इसके लिए आप बैंक के नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें और कई बार ऐसा भी होता है कि एटीएम के डिसप्ले पर पहले से मैसेज चल रहा होता है कि मशीन में कैश नहीं है.

ऐसी स्थिति में कस्टमर बिना कार्ड लगाए एटीएम से वापस हो जाता है. लेकिन इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं कि वह पैसे के लिए एटीएम में जाए लेकिन उसमें पैसे ही न हों. अब रिजर्व बैंक ने इसके लिए खास निर्देश दिया है. अब एटीएम में पैसे नहीं होंगे तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

पहले से है 100 रुपये का नियम

अक्सर ऐसा भी होता है कि एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन खाते से कट गए. इसको लेकर भी आरबीआई ने नियम बना रखे हैं. जिस बैंक के एटीएम में ऐसा होता है, उसकी ओर से हर्जाना दिए जाने का प्रावधान है. इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने खास नियम बनाया है. पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि अगर ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाता है तो तुरंत अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं. इसके लिए ग्राहक को कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं होती है.

अगर कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आरबीआई के नियमों के अनुसार, 7 दिन के अंदर ही शिकायत का निपटारा करना जरूरी है. पीएनबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक को 7 दिन से ज्यादा लेट होने के बाद बाद हर दिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को हर्जाने के रुप में देने होंगे.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि समय पर एटीएम कैश से भर दिया जाये ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें। अब सारे बैंक अपना यह सिस्टम बनाये और देखें कि व्यवस्था को कैसे सुचारुता के साथ बनाये रखा जा सकता है अन्यथा एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर एक अक्टूबर 2021 से जुर्माना के लिए तैयार रहें। यदि आपको लगता है कि यह खबर और लोगों के लिए भी जानकारीप्रद है तो षेयर करना न भूलें।

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Tags: ATM Cash Withdrawal RulesATM transaction feesATM में पैसे न हों तो बैंकों को भरना होगा जुर्मानाNew RBI rules on salary paymentsnew rbi ruling on atmno cash in the ATMRBI Alert! Banks to hike ATM cash withdrawalRBI ATM Cash New Rule: Banks Have To Pay FinesRBI changed rules to withdraw money from bank ATM cardRBI changes salary payments ATM withdrawal rulesRBI new rule: banks will give fine if atm run out of cash know RBI new instructionrbi new rules on atmRBI to change ATM cash withdrawal rulesRBI: ATM cash withdrawal rule changedReserve Bank of India - Notifications
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