नई दिल्ली, 24 मार्च (प्रेस की ताकत) – कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चार साल पुराने मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी के लिए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में सूरत की अदालत ने उन्हें दोषी पाया और दो साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। साथ ही, अदालत ने उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का मौका देने के लिए 30 दिनों के लिए उसकी सजा को निलंबित कर दिया।
170 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने कहा, ‘राहुल गांधी चाहते तो अपने भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी और अनिल अंबानी तक सीमित रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ‘जानबूझकर’ ऐसा किया बयान।” दिया गया जिसका खामियाजा मोदी सरनेम वाले लोगों को भुगतना पड़ा।
हालांकि कांग्रेस राहुल की सदस्यता बचाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।













