चंडीगढ़, 16 जुलाई (ओज़ी न्यूज़ डेस्क): हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 को हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया है, क्योंकि उन्होंने नीति के भीतर एक विशिष्ट खंड को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में हरियाणा राज्य को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। यह खंड गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर सभी जिलों में बार और पब को आधी रात के बाद संचालित करने से रोकता है।
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की पीठ के समक्ष पेश की गई याचिका डीए बोदेगा हॉस्पिटैलिटी और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने न केवल विचाराधीन खंड को चुनौती दी है, बल्कि हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों को गुरुग्राम और फरीदाबाद के समान बार और पब संचालित करने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है।













