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चंडीगढ़, 25 नवंबर—हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर,को दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उप-चुनाव के मद्देनजर राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड एवं निगमों में कार्यरत कर्मचारियों, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, के लिए सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश (सवेतन) घोषित किया है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
यह अवकाश विनिमय लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट), 1881 की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1996 के संशोधन सहित) के तहत प्रदान किया गया है।
हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, को भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के अंतर्गत मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश दिया जाएगा ताकि सभी पात्र मतदाता दिल्ली नगर निगम उप-चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का सुचारु रूप से उपयोग कर सकें।









