Table of Contents
ToggleRelatedPosts
ADVERTISEMENT
प्रयागराज, 26 फरवरी (ओज़ी न्यूज़ डेस्क): व्यास तहखाना के संबंध में वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेशों को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील को सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की समीक्षा के बाद, व्यास तहखाना में पूजा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया था।
Post Views: 42









