बठिंडा- पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 47 हजार से ज्यादा किसानों का फसली कर्ज माफ कर दिया है। लेकिन, इससे किसानों की दिक्कत नहीं खत्म नहीं हुई है और उनकोे नौ माह का ब्याज भरना ही होगा। कर्ज माफी में सरकार ने 31 मार्च, 2017 तक का बैलेंस लिया है। उस समय तक के फसली कर्ज को माफी स्कीम के तहत शामिल किया गया है। ऐसे में कर्ज पर 31 मार्च के बाद का ब्याज किसानों को चुकाना ही पड़ेगा। अब तक जितना भी ब्याज लगा है या उसके बाद कोई सामान लिया है, तो वह कर्ज माफी के दायरे में नहीं है। जो किसान इस ब्याज को नहीं चुकाएंगे, उनको आगे के लिए खाद व अन्य सामान सोसायटियों की ओर से नहीं दिया जाएगा। सहकारी सभाओं के डीआर अमरजीत सिंह ने बताया कि सरकार ने 31 मार्च, 2017 का बैलेंस लेकर कर्ज माफी की है, लेकिन इसके बाद का ब्याज किसानों को चुकाना होगा। ऐसे में किसानों को हम तभी खाद्य व अन्य सामान देंगे जब वे अपने ब्याज को चुकाएंगे।