No Result
View All Result
Wednesday, September 23, 2026
No Result
View All Result
  • Login
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • DELHI
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CONTACT US
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • DELHI
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CONTACT US
No Result
View All Result
Ozi News
No Result
View All Result
Home Ambala

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्रों को दी जाने वाली शगुन राशि अब 71हजार रूपये – रीना सिंगला

Jagdeep Singh by Jagdeep Singh
May 6, 2022
in Ambala
0
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्रों को दी जाने वाली शगुन राशि अब 71हजार रूपये – रीना सिंगला
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • LinkedIn
  • Copy Link

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रूपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रूपये की राशि शादी के 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त दी जाएगी। समाज के सभी वर्गो जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपये से कम हो उन विधवाओं / तलाकशुदा / अनाथ / बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों व उनकी शादी हेतू 51 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले / जिनकी वार्षिक आय 180000 रूपये से कम हैं उन व्यक्तियों की लडक़ी की शादी के लिये 31,000 रूपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय 180000 रूपये से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लडकियों की शादी में 31,000 रूपये की राशि दी जाएगी। दोनों ही परिस्थितियों में 28000 रूपये शादी के समय तथा 3000 रूपये की राशि शादी का 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लडक़ी की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा व शादी के तीन महीने बाद तक प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। सभी पात्र शादी से दो माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक, पंचकुला द्वारा अनुमति उपरान्त ही लाभ दिया जाएगा।

Post Views: 62
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • LinkedIn
  • Copy Link
Previous Post

धारा 7A के नाजायज प्रयोग से जनता दुखी:-दमनप्रीत सिंह सिटी मजिस्ट्रेट ने डीटीपी से 4 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण

Next Post

आप की नीतियों से प्रभावित होकर प्रतिदिन सैंकड़ों लोग ले रहे पार्टी की सदस्यता:-निर्मल सिंह

Next Post
आप की नीतियों से प्रभावित होकर प्रतिदिन सैंकड़ों लोग ले रहे पार्टी की सदस्यता:-निर्मल सिंह

आप की नीतियों से प्रभावित होकर प्रतिदिन सैंकड़ों लोग ले रहे पार्टी की सदस्यता:-निर्मल सिंह

Ozi News

© 2024 www.ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited+91093170-88800

Navigate Site

  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • DELHI
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CONTACT US

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • DELHI
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CONTACT US

© 2024 www.ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited+91093170-88800