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धारा 7A के नाजायज प्रयोग से जनता दुखी:-दमनप्रीत सिंह सिटी मजिस्ट्रेट ने डीटीपी से 4 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण

Jagdeep Singh by Jagdeep Singh
May 6, 2022
in Ambala
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सभी प्रकार की रजिस्ट्री खोले सरकार:-दमनप्रीत सिंह  रजिस्ट्री बन्द होने के कारण पूरे प्रदेश की जनता परेशान।
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शहरी छेत्र नियंत्रण व नियमन अधिनियम 1975 की धारा 7A को डीटीपी अम्बाला व तहसीलदार अम्बाला छावनी व अम्बाला शहर द्वारा नियमित कॉलोनियों पर भी लागू करने को दुर्भाग्यपूर्ण व नाजायज बताते हुए एडवोकेट दमनप्रीत सिंह ने कहाकि धारा 7A के अनुचित प्रयोग से अम्बाला छावनी व अम्बाला शहर की जनता तहसील व डीटीपी विभाग के बीच फुटबॉल बन कर रह गयी हैं। बहुत अफसोस कि बात है कि सूबे के सबसे ताकतवर मंत्री के गृह जिले में अधिकारी जनता के कानूनी अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें किसी का भी डर, खोफ नही है। धारा 7A के अनुचित प्रयोग को लेकर कई बार उपायुक्त अम्बाला से मिल चुके हैं लेकिन अफसोस कि सबकुछ अच्छे से जानते हुए भी उन्होंने कोई राहत दिलाने का कार्य नही किया। हर बार एक ही जवाब मिला कि ऊपर पत्र लिखा हुआ है जवाब नही आया। सोचने की बात है कि यदि उच्च अधिकारियों द्वारा उपायुक्त अम्बाला के पत्र का जवाब नही दिया जा रहा तो आमजन की स्तिथि कैसी होगी। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट अम्बाला का धन्यवाद किया जिन्होंने उपायुक्त अम्बाला की तरफ से डीटीपी अम्बाला से 4 बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब 6/5/2022 शाम 5 बजे तक देने का पत्र जारी किया ताकि अम्बाला की जनता की 7A सम्बन्धी परेशानी दूर हो सके।
इसके लिए उपायुक्त अम्बाला व सिटी मजिस्ट्रेट का अम्बाला की जनता की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बिग सल्यूट करता हूं। जिन 4 बिंदुओं पर डीटीपी से जवाब मांगा गया वो इस प्रकार है:-
1. सबूत सहित जवाब दे कि नियमित कॉलोनी पर धारा 7A लागू होती है या नही।
2. हरियाणा के 22 जिलों में धारा 7A नियमित कॉलोनी पर लागू होती है या नही, सबूत सहित बताएं।
3. इस सम्बन्ध में आपके पास कोई आधिकारिक निर्देश, आदेश, नियम या गाइडलाइंस है या नही। स्पष्ट करें और यदि है तो उसकी प्रति दे।
4. सिरसा जिले के डीटीपी के पत्र जिसमे उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमित कॉलोनी पर धारा 7A नही लगती, 27/12/2021 के इस पत्र पर आपके कार्यालय की क्या राय हैं यह भी स्पष्ट करें।
उक्त सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण 6/5/2022 शाम 5 बजे तक अवश्य देने की बात कही गयी जो कि जनहित में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहाकि आज अम्बाला की जनता अपने कानूनी व नियमित कार्यो के लिए भी दर दर भटक रही है यह बहुत अफसोस कि बात व सरकार का फेलियर है। उच्च अधिकारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहाकि जनता के हित मे अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं ताकि जनता को राहत मिले।

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