पटियाला, 23 जुलाई:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत समाना शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर स्कूलों के आसपास भारी वाहनों (जैसे टिपर, ट्रक आदि) की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 8 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, समाना-पटियाला रोड (एसएच-10) पर पस्याना चौकी तक, समाना-पातड़ां रोड पर गांव ककराला तक, समाना-भवानीगढ़ रोड पर गांव फतेहगढ़ छन्ना तक और समाना-चिका रोड पर सेंट लॉरेंस स्कूल तक, हर रोज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
समाना शहर और आसपास के बच्चे शिक्षा के लिए पटियाला, पातड़ां, भवानीगढ़ और चिका रोड पर स्थित स्कूलों में बसों और वैनों के माध्यम से जाते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण इन सड़कों पर हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह कदम उठाया गया है।