Thursday, January 22, 2026
No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • CONTACT US
No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • CONTACT US
No Result
View All Result
Ozi News
Ozi News
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home INDIA

अब झुठे विज्ञापन देने वालों की अब खैर नहीं: 35 साल पुराना कानून खत्म: नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू

admin by admin
July 18, 2020
in INDIA
Reading Time: 1 min read
A A
0
अब झुठे विज्ञापन देने वालों की अब खैर नहीं: 35 साल पुराना कानून खत्म: नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
ADVERTISEMENT

RelatedPosts

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और एन.डी.एम.सी. द्वारा ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों के विकास व सौंदर्यीकरण पर विचार-विमर्श : हरमीत सिंह कालका

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और एन.डी.एम.सी. द्वारा ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों के विकास व सौंदर्यीकरण पर विचार-विमर्श : हरमीत सिंह कालका

January 21, 2026
0
मोहाली में बिजली सुधारों पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

मोहाली में बिजली सुधारों पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

January 20, 2026
0
हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध : स्वास्थ्य मंत्री आरती राव

हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध : स्वास्थ्य मंत्री आरती राव

January 17, 2026
0
हरियाणा–ब्रिटिश कोलंबिया सहयोग को मिली नई गति

हरियाणा–ब्रिटिश कोलंबिया सहयोग को मिली नई गति

January 17, 2026
0
बहादुरी, त्याग और शान का प्रतीक — भारतीय सेना दिवस पर राणा गुरजीत सिंह का नमन

बहादुरी, त्याग और शान का प्रतीक — भारतीय सेना दिवस पर राणा गुरजीत सिंह का नमन

January 15, 2026
0
मोहाली में ओपन जिम के कार्य का शुभारंभ मोहाली के विधायक श्री कुलवंत सिंह द्वारा किया गया।

मोहाली में ओपन जिम के कार्य का शुभारंभ मोहाली के विधायक श्री कुलवंत सिंह द्वारा किया गया।

January 14, 2026
0
ADVERTISEMENT
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link
  • Facebook

नई दिल्ली (प्रेस की ताकत न्यूज डेस्क): केंद्र सरकार एक नया कानून लागू कर रही है जिससे सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है. अगर सरकार के दावों की मानें तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी.
20 जुलाई 2020 से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा.
गत दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना कंपनी को महंगा पड़ जाएगा क्योंकि नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है.
नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा. नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है. ये प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो, इसकी निगरानी करेगा. इस प्राधिकरण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार होगा. नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा, भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो.
यह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी को सुनेगा. यदि आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है या आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है. ऐसे हर मामले की सुनवाई करेगा.
प्राधिकरण के पास जुर्माने से लेकर सजा देने तक का अधिकार होगा। जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक और सजा 2 से 5 साल के बीच होगी।
ये कानून अनुचित व्यापारिक गतिविधियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर भी सख्त कार्रवाई करेगा। खाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था और जेल का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है।
इसके अलावा उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपये तक के मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।
यही नहीं इस नए कानून के तहत पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. इसके दायरे में ऑनलाइन या टेलीशॉपिग कंपनियों को भी शामिल किया गया है. ग्राहक और दूकानदार के बीच मध्यस्थता के लिए मीडिएशन सेल का गठन किया गया है. ये सेल दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही मध्यस्थता कर सकता है.
20 जुलाई 2020 से लागू होने वाले इस नए कानून के चलते उपभोक्ता को बड़ा फायदा पहुंचेगा। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा।

Post Views: 34
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link
  • Facebook
Tags: Consumer Protection Act 2019 enforced
ShareTweetPin
Previous Post

सेहत बिगड़ी: ऐश्वर्या राय बच्चन-आराध्या अस्पताल में दाखिल, 5 दिन पहले हुआ था कोरोना

Next Post

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੋਕੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

Related Posts

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और एन.डी.एम.सी. द्वारा ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों के विकास व सौंदर्यीकरण पर विचार-विमर्श : हरमीत सिंह कालका
BREAKING

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और एन.डी.एम.सी. द्वारा ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों के विकास व सौंदर्यीकरण पर विचार-विमर्श : हरमीत सिंह कालका

January 21, 2026
0
मोहाली में बिजली सुधारों पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं
BREAKING

मोहाली में बिजली सुधारों पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

January 20, 2026
0
हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध : स्वास्थ्य मंत्री आरती राव
BREAKING

हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध : स्वास्थ्य मंत्री आरती राव

January 17, 2026
0
हरियाणा–ब्रिटिश कोलंबिया सहयोग को मिली नई गति
BREAKING

हरियाणा–ब्रिटिश कोलंबिया सहयोग को मिली नई गति

January 17, 2026
0
बहादुरी, त्याग और शान का प्रतीक — भारतीय सेना दिवस पर राणा गुरजीत सिंह का नमन
BREAKING

बहादुरी, त्याग और शान का प्रतीक — भारतीय सेना दिवस पर राणा गुरजीत सिंह का नमन

January 15, 2026
0
मोहाली में ओपन जिम के कार्य का शुभारंभ मोहाली के विधायक श्री कुलवंत सिंह द्वारा किया गया।
BREAKING

मोहाली में ओपन जिम के कार्य का शुभारंभ मोहाली के विधायक श्री कुलवंत सिंह द्वारा किया गया।

January 14, 2026
0
Next Post
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੋਕੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੋਕੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

Ozi News

© 2024 ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited+919317088800

Navigate Site

  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • CONTACT US

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • CONTACT US

© 2024 ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited+919317088800