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सुप्रीम कोर्ट डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले साल 21 फरवरी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जसटिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर गौर किया। राजू ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
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