संगरूर, (सुभाष भारती): कोरोना की दूसरी लहर में लगातार पॉजिटिव केसों के बढऩे के कारण पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार आज संगरूर व बरनाला जिले में वीकएंड रविवार का पहला लॉकडाउन है। जरूरी सेवाओं को छोड़ कर सब कुछ बंद रहेगा। एम्रजेंसी को छोड़ कर लोगों के बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। बिना जरूरी काम के यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। एमरजेंसी में भी घर से निकले व्यक्ति को पुलिस नाकों पर रोके जाने पर बाहर निकलने का कारण साबित करना होगा। ऐसे में प्रशासन पिछले लॉकडाउन की तरह शहर के लोगों से अनुशासन में रहने की उम्मीद कर रहा है। अनुशासन को बनाये रखने के लिए पुलिस और पीसीआर की टीमें शहर के हर एरिया में नजर रखेगी।
जनता लॉकडाउन के नियमों का पालन करे – डीएसपी
डीएसपी सतपाल शर्मा का कहना है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कर समझदारी का सबूत दें। उम्मीद करते हैं कि लोग पिछले लॉकडाउन की तरह ही पुलिस का साथ देंगे। पुलिस लोगों की हर मदद के लिए तैयार है। इमरजेंसी में लोग सहायता के लिए 112 डॉयल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि घर में रहें सुरक्षित रहें। साथ ही मास्क लगाएं और नियमों का पालन करें।
ये आ-जा सकेंगे
* जरूरी-गैरजरूरी सामान के वाहन, * इमरजेंसी में निकल सकते हैं।
* मरीजों को नहीं रोका जाएगा, * पुलिस, हेल्थ वर्कर, फौजी, मीडिया कर्मी।
इस पर पाबंदी नहीं
* करियाना की दुकान, * दवा की दुकान, * सब्जी रेहड़ी, * दूध, डेयरी।
* पशुचारा की दुकानें, * अस्पताल, * पैट्रोल पंप।
ये रहेंगे बंद
* सब्जी मंंडी, * शहर के सभी पार्क, * मॉल, सिनेमा हॉॅल।
* मोबाइल, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स, ज्वैलर, शूज आदि की दुकानें।
* शराब के ठेके, * खाने-पीने की दुकानें।