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आज से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानकारी ना होने पर हो सकता है बड़ा नुकसान

admin by admin
October 1, 2021
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आज से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानकारी ना होने पर  हो सकता है बड़ा नुकसान
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नई दिल्ली,1 अक्टूबर (प्रेस की ताकत बयूरो)- पहली अक्तूबर से बहुत सी नियम बदलने जा रहे हैं। नये लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपए -पैसो के लेने -देने और शेयर बाज़ार में व्यापार के साथ सम्बन्धित हैं। इन नये नियमों का सीधा प्रभाव ग्राहकों पर पड़ेगा। इस में आटो डेबिट नियमों, तीन बैंकों की चैकबुक्कों के काम न करन समेत कई ओर नियम शामिल हैं। हमें अगले महीने से लागू किये जा रहे इन बदलावों बारे पता होना लाज़िमी है।

डेबिट -क्रेडिट कार्ड के साथ होने वाले आटो डेबिट नियम अक्तूबर 2021 से आपके क्रेडिट और डेबिट कार्डों और आटो डेबिट का बदलने जा रहा है। आर.बी.आई. का नया नियम 1अक्तूबर से लागू होगा। आरबियायी का नियम है कि बैंकों या ओर वित्तीय संस्थायों को डेबिट -क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वालिट के द्वारा 5000 रुपए से अधिक के लेने -देने के लिए फ़ाल्तू कारक प्रमाणीकरण की माँग करनी पड़ेगी भाव अब ग्राहक की मंज़ूरी से बिना बैंक आपके कार्ड से पैसे डेबिट नहीं कर सकेगा।
आटो डेबिट भाव तय समय पर अपने -आप हो जाने वाले ट्रांजैकशन जैसे ऐस्स.आई.पी. काट, ई.ऐम्म.आई. काट, किसी एप की सब्स्क्रिप्शन फिस की पेमेंट, बिल पेमेंट आदि की मंज़ूरी प्राप्त करन के लिए ग्राहक के पास कम से -कम 24 घंटे पहले एक ऐस.ऐम्म.ऐस्स. या ई -ई आऐगा। आटो -डेबिट यदि सीधा आपके खाते में से होता है तो नये नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गैस सिलंडर की कीमतों में वाधा

देश की सब से बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन आईल कारपोरेशन (आईओसी) ने 19 किलो के व्यापारिक गैस सिलंडर की कीमत में 43.5 रुपए प्रति सिलंडर का विस्तार किया है। इस के बाद राशटरी राजधानी दिल्ली में 19 किलो व्यापारिक गैस सिलंडर की कीमत 1693 रुपए से अधिक कर 1736.5 रुपए प्रति सिलंडर हो गई है।

हालाँकि तेल कंपनियों ने आम आदमी द्वारा इस्तेमाल करे जाते 14.2 किलोग्राम ग़ैर -सब्सिडी वाले सिलंडरों की कीमतों में विस्तार नहीं किया है। इस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम ग़ैर सब्सिडी वाले सिलंडर की कीमत 884.50 रुपए बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानि सितम्बर में तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलंडर की कीमत में 25 रुपए का विस्तार किया था।

3बैंकों की चैक बुक्क हो जायेगी बेकार अक्तूबर से तीन बैंकों की चैक बुक्क और MICR कोड इनवैलिड होने जा रहे हैं। यह बैंक हैं इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स और युनायटिड बैंक आफ इंडिया। इलाहाबादा बैंक का रलेवें इंडियन बैंक में हो चुका है जो 1अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स और यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया को 1अप्रैल 2019 से पंजाब नेसनल बैंक (पीऐनबी) में मिला दिया गया है। इन तीनों पुराने बैंकों के ग्राहकों को 30 सितम्बर तक नयी चैक्कबुक्क प्राप्त करन के लिए कहा गया है।
डीमैट और ट्रेडिंग खातो के लिए KYC अपडेट की आखिरी मिती
सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते रखने वाले लोगों को 30 सितम्बर 2021 से पहले के.वाई.सी. विवरन अपडेट करन के लिए कहा है। अगर आप 30 सितम्बर से पहले अपने खातो में के.वाई.सी. अपडेट नहीं करते, तो डीमैट खाता अकिर्याशील हो जायेगा और खाता धारक बाज़ार में ट्रेडिंग नहीं कर सकेगा।
डीमैट और ट्रेडिंग खातो में नामज़दगी ज़रूरी
डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए अब निवेशकों के लिए नामज़दगी की जानकारी प्रदान करना ज़रूरी है। अगर कोई निवेशक नामज़दगी नहीं देना चाहता, तो उसको इस बारे घोशना पत्र भरना पड़ेगा। अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करता, तो उसका व्यापार और डीमैट खाता फ़रिज कर दिया जायेगा।
फूड बिजनेस संचालकों के लिए लागू किया जा रहा है यह नियम
फूड सेफ्टी रैगूलेटर ऐफ.ऐस.ऐस.ए.आई. ने फूड बिज़नैस्स आपरेटरों के लिए 1अक्तूबर 2021 से नकद रसीदों या खरीद इनवौइसें पर ऐफ.ऐस.ऐस.ए.आई. लायसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का जैसे करना लाज़िमी कर दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारटी आफ इंडिया (ऐफऐसऐसएआई) के आदेश अनुसार, “लायसैंसिंग और रजिस्ट्रेशन आधिकारियों को निरदेश दिया गया है कि वह नीति को व्यापक प्रचार देने और 2अक्तूबर, 2021 से इस को लागू करन को यकीनी बनाने।” अगर ऐफ.ऐस.ऐस.ए.आई. नंबर का जैसे नहीं किया गया, तो यह फूड बिज़नस द्वारा ग़ैर -पालना या रजिस्टरी /लायसेंस न होने का संकेत देगा।

लाईफ़ सर्टिफिकेट संचित होना शुरू हो जावेगा अक्तूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक, 80 साल और इसतों अधिक उम्र के पैनशनर देश के सम्बन्धित मुख्य डाकघरों के डाकघरों के जीवन प्रमाण केन्द्रों में अपना डिजिटल जीवन प्रधान पत्र (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र) संचित कर सकेंगे। बाकी पैनशनर 1से 30 नवंबर तक जीवन सर्टिफिकेट संचित करवा सकेंगे। जीवन सर्टिफिकेट पैनशनर के जीवित होने का सबूत है और इसको हर साल बैंक या वित्तीय संस्था में संचित करवाना पड़ता है जहाँ पैनशन आती है।

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