चण्डीगढ़, 8 जूनःपंजाब पुलिस की तरफ से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जिसने लारेंस बिशनोयी गैंग की तरफ़ से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की ज़िम्मेदारी ली है, के प्रत्यर्पण के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। सतिन्दरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, जोकि श्री मुक्तसर साहिब का निवासी है और 2017 में स्टूडैंट वीज़े पर कैनेडा गया था, लारेंस बिशनोयी गिरोह का सक्रिय मैंबर है।
इस संबंधी जानकारी देते हुये पंजाब पुलिस के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से 10 दिन पहले 19 मई, 2022 को गोल्डी बराड़ के विरुद्ध रैड्ड कार्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टीगेशन (सी.बी.आई.) को भेज दिया था, जिससे उसे काबू करके भारत लाने का रास्ता साफ किया जा सके।
प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रस्ताव दो मामलों, एफआईआर नंबर 409, तारीख़ 12.11.2020 को आई.पी.सी. की धारा 307 /427 /148 /149 /120-बी, आर्मज़ एक्ट की धारा 25 /27 /54 /59 के अधीन थाना सिटी फरीदकोट ज़िला फरीदकोट और एफआईआर नं. 44, तारीख़ 18.02.2021 को आई.पी.सी. की धारा 302 /120 -बी /34, हथियार एक्ट की धारा 25 /54 /59 के अधीन सिटी फरीदकोट, ज़िला फरीदकोट में दर्ज मामले के आधार पर भेजा गया था।
इसके इलावा पंजाब पुलिस की तरफ से गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविन्दर सिंह संधू उर्फ रिन्दा निवासी गाँव रत्तोके, तरन तारन के विरुद्ध भी रैड्ड कार्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने की माँग की है, जिस सम्बन्धी प्रस्ताव 5मई, 2022 को सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टीगेशन (सीबीआइ) को भेजा गया था। रिन्दा, जो हाल ही में पंजाब में कई आतंकवादी माड्यूल तैयार करने और चलाने के लिए ज़िम्मेदार है, अब पाकिस्तान में रह रहा है। पाक आईएसआई की हिमायत प्राप्त, रिन्दा भारत में भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में भी ज़िम्मेदार रहा है। पंजाब पुलिस के साथ सांझे आपरेशन के दौरान करनाल में गिरफ़्तार किये गए चार आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार /गोला बारूद और आई.ई.डीज़ बरामद किये गए हैं, जोकि रिन्दा से सम्बन्धित थे। हाल ही में, वह अपने संचालकों के द्वारा इंटेलिजेंस हैडक्वाटर पर आरपीजी हमले, नवंबर, 2021 में सीआईए दफ़्तर, एसबीएस नगर पर ग्रनेड हमले, आनंदपुर साहिब, रूपनगर में पुलिस चौकी काहलवां पर आईईडी हमले के लिए ज़िम्मेदार था।
पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि रिन्दा के विरुद्ध ज़िला पटियाला के तीन मामलों में रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है जिनमें एफआईआर नंबर 03 तारीख़ 06.01.2014 को आइपीसी का धारा 307, 332, 353, 186, 148, 149 के अंतर्गत थाना त्रिपुरी में दर्ज मामला, एफआईआर नं. 74 तारीख़ 26.05.2016 को आइपीसी का धारा 307, 341, 473, 34 और आर्मज़ एक्ट की धारा 25, 54, 59 के अंतर्गत थाना सदर पटियाला में दर्ज मामला और एफ.आई.आर नं. 173 तारीख़ 19.07.2016 को आइपीसी का धारा 399, 402, 413, 473, 120-बी, आर्मज़ एक्ट की धारा 25, 54, 59 और एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 22, 61, 85 के अंतर्गत थाना सिटी राजपुरा में दर्ज मामला शामिल है।
प्रवक्ता ने कहा कि इंटरपोल के साथ तालमेल के लिए सीबीआइ, सैंट्रल नेशनल ब्यूरो के स्तर पर प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि आरसीएन के लागू होने पर प्रत्यर्पण प्रस्ताव एमएचए और एमईए के द्वारा भेजा जायेगा।
ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार विदेशी धरती से राज्य की शांति को भंग करने वाले अपराधिक ग्रुपों /गिरोहों के विरुद्ध अपनी जंग के लिए वचनबद्ध है। अपराधिक ग्रुपों /गिरोहों के विरुद्ध मिसाली कार्यवाही करने सम्बन्धी राज्य सरकार की प्राथमिकता के मद्देनज़र राज्य सरकार भविष्य में विदेश आधारित अपराधियों के प्रत्यर्पण के सभी मामलों की सख़्त पैरवी करती रहेगी।
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