नई दिल्ली (प्रेस की ताकत न्यूज डेस्क): देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 5,48,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 16,400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. 1 जून 2020 को लॉकडाउन के पांचवें फेज को अनलॉक1 में धीरे-धीरे कई तरह की रियायतें दी गई थीं. अनलॉक1 30 जून को समाप्त हो रहा है और 1 जुलाई 20 से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होना है.
केन्द्र सरकार ने लाकडाऊन उर्फ अनलॉक के दूसरे चरण अनलॉक2 के लिए नियम जारी कर दिए. नए दिशानिर्देशों में कंटेमेंट जोनों के बाहर और ज्यादा गतिविधयिों को खोलने की इजाजत दी गई.
#UNLOCK2: National directives for #COVID19 management; wearing of face cover is compulsory in public places, workplaces and during transport. pic.twitter.com/WJTjkhxqO9
— ANI (@ANI) June 29, 2020
नए दिशानिर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे. अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया को इसमें आगे बढ़ाया गया. विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं.
गाइडलाइंस के अनुसार, घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा. इसके साथ कर्फ्यू की समय सीमा में और ढील दी जा रही है. अब कर्फ्यू सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे लागू रहेगा.
नए दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी. इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी. इसके साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 20 तक बंद रहेंगे. वहीं, सिनेमा, जिम और मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी. इसके अलावा कंटेन्मेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी. इसके अलावा मेट्रो भी बंद रहेंगी।
अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति खड़े हो सकते हैं. हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी. केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा.