नई दिल्ली, (प्रेस की ताकत न्यूज डेस्क): केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले ‘अनलॉक 4’ के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइंस में मिली सुविधाएँ और पाबंदियां …
दिल्ली मेट्रो : – दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर 2020 से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत एओपी जारी की जाएगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मेट्रो के इस्तमाल संबंधी निर्देश जारी होंगे।
सामूहिक कार्यक्रम :- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।
लॉकडाउन के लिए नए निर्देश :- कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
आने जाने पर कोई रोक नहीं :- राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
ओपन-एयर थिएटर खोलने की इजाजत :- आगामी 21 सितंबर से खुली हवा वाले थिएटरों (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
टीचिंग स्टाफ को बुलाने की परमिशन :- नई गाइड लाइन में स्कूल कॉलेजों को भले ही बंद रखने को कहा गया है लेकिन राज्य और केंद्र शासित सरकारें ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती हैं। यही नहीं गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं के स्टूंडेंट अपने शिक्षकों से मिलने जा सकते हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी :- सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा।
बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह :- पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों , गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी न होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षणों को इजाजत : नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (National Skill Development Corporation), स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन (State Skill Development Mission) एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजिकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (National Skill Training Institute), इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Industrial Training Institute), शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों (Short Term Training Centers) में प्रशिक्षणों की मंजूरी भी दी गई है।
राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थागनों को राहत :- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, NIESBUD), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप (Indian Institute of Entrepreneurship, IIE) एवं उनके प्रशिक्षण दाताओं (Training Providers) को भी कार्य शुरू करने को मंजूरी दी गई है।
जिन्हें इजाजत नहीं मिली
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लोसज्डर थिएटर
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं
पैसेंजर ट्रेनें, केवल चुनिंदा ट्रेनों के संचालन को इजाजत