लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत कैन्सल होने पर कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने कहा कि यह सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। एडवोकेट जैन ने कहा जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा किया था उससे न्यायपालिका की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब इस मामले में आरोपी अशीष मिश्रा की जमानत कैन्सल होने से लोगों का फिर से न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना था l सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष को सुनते हुए ये कहा हुआ की आशीष मिश्रा को ज़मानत जल्दबाज़ी में दी गई थी l पीड़ित पक्ष को सही ठहराते हुए अपना फैसला दिया है। जैन ने कहा कि क्योंकि आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी केंद्र सरकार मैं राज्यमंत्री हैं। ऐसे में वे बेटे के बचाव के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। गवाहों को धमका सकते हैं या फिर उन्हें जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में अब किसानों को इस मामले में बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का विरोध कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जैन ने कहा कि आशीष मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी है। जांच के दौरान यह बात भी सामने आ चुकी है कि जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया था उसमें आरोपी आशीष सवार था। यानी ने हत्या किसानों को कुचलने की साजिश को आशीष मिश्रा ने ही अंजाम दिया था।
