Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the jnews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u902433967/domains/ozinews.in/public_html/english/wp-includes/functions.php on line 6114
सुप्रीम कोर्ट का हथोड़ा: महाराष्ट्र मामले में कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन पत्र पेश करने का आदेश - Ozi News
  • Login
Sunday, June 22, 2025
No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US
Advertisement
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US
No Result
View All Result
Ozi News
No Result
View All Result
Home BREAKING

सुप्रीम कोर्ट का हथोड़ा: महाराष्ट्र मामले में कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन पत्र पेश करने का आदेश

admin by admin
November 24, 2019
in BREAKING
0
सुप्रीम कोर्ट का हथोड़ा: महाराष्ट्र मामले में कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन पत्र पेश करने का आदेश
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link

नई दिल्ली 24 नवम्बर (यामीन शाह): सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में केंद्र और महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर कल सुबह 10रू30 बजे राज्यपाल के आमंत्रण वाली चिट्ठी पेश करने को कहा है. कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल तथा अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी की दलील सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कल तक के लिए टाल दिया. हालांकि आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत साबित करने को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है. लेकिन इस मांग को भी ठुकरा दिया है कि बहुमत साबित करने के लिए समय दिया जाए.
इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि समर्थन पत्र कब दिया गया था. वहीं जस्टिस रमन्ना ने कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या उनके पास कुछ है कि राज्यपाल को क्या लिखित दिया गया था. इस पर सिब्बल ने न में जवाब दिया. सिब्बल ने आगे कहा कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो साबित करें.
इस मामले में वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकार संजय हेगड़े ने बातचीत में कहा है कि कल पता लगेगा. सारे पत्रों को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फैसले को अनुचित कह सकते हैं लेकिन गैरकानूनी नहीं है. साथ में हिंदी फिल्म के एक गाने की लाइन को जोड़ते हुए कहा कि इमरजेंसी तो थी नहीं पर पुराना गाना है रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा?
उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट को ज्यादा वक्त तक टाला नही जा सकता. तुरंत नहीं हो सकता है पर जल्द हो सकता है. उन्होंने कहा कि अजीत पवार अब एनसीपी के नेता नही हैं उनको व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं है. नये नेता का नाम ऐलान कर चुका है. इसमें कोई भी दो राय नहीं है.

Post Views: 46
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link
Previous Post

UK relaxing the Rules for International Students

Next Post

महाराष्ट्र नाटक: सर्वोच्च न्यायालय ने दी तारीख: सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला, मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा फैसला

Next Post
महाराष्ट्र  नाटक: सर्वोच्च न्यायालय ने दी तारीख: सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला, मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा फैसला

महाराष्ट्र नाटक: सर्वोच्च न्यायालय ने दी तारीख: सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला, मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा फैसला

  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US

© 2024 ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited .

No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US

© 2024 ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In