Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the jnews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u902433967/domains/ozinews.in/public_html/english/wp-includes/functions.php on line 6114
धारा 7A के नाजायज प्रयोग से जनता दुखी:-दमनप्रीत सिंह सिटी मजिस्ट्रेट ने डीटीपी से 4 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण - Ozi News
  • Login
Wednesday, June 18, 2025
No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US
Advertisement
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US
No Result
View All Result
Ozi News
No Result
View All Result
Home BREAKING

धारा 7A के नाजायज प्रयोग से जनता दुखी:-दमनप्रीत सिंह सिटी मजिस्ट्रेट ने डीटीपी से 4 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण

Jagdeep Singh by Jagdeep Singh
May 6, 2022
in BREAKING
0
सभी प्रकार की रजिस्ट्री खोले सरकार:-दमनप्रीत सिंह  रजिस्ट्री बन्द होने के कारण पूरे प्रदेश की जनता परेशान।
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link

 

शहरी छेत्र नियंत्रण व नियमन अधिनियम 1975 की धारा 7A को डीटीपी अम्बाला व तहसीलदार अम्बाला छावनी व अम्बाला शहर द्वारा नियमित कॉलोनियों पर भी लागू करने को दुर्भाग्यपूर्ण व नाजायज बताते हुए एडवोकेट दमनप्रीत सिंह ने कहाकि धारा 7A के अनुचित प्रयोग से अम्बाला छावनी व अम्बाला शहर की जनता तहसील व डीटीपी विभाग के बीच फुटबॉल बन कर रह गयी हैं। बहुत अफसोस कि बात है कि सूबे के सबसे ताकतवर मंत्री के गृह जिले में अधिकारी जनता के कानूनी अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें किसी का भी डर, खोफ नही है। धारा 7A के अनुचित प्रयोग को लेकर कई बार उपायुक्त अम्बाला से मिल चुके हैं लेकिन अफसोस कि सबकुछ अच्छे से जानते हुए भी उन्होंने कोई राहत दिलाने का कार्य नही किया। हर बार एक ही जवाब मिला कि ऊपर पत्र लिखा हुआ है जवाब नही आया। सोचने की बात है कि यदि उच्च अधिकारियों द्वारा उपायुक्त अम्बाला के पत्र का जवाब नही दिया जा रहा तो आमजन की स्तिथि कैसी होगी। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट अम्बाला का धन्यवाद किया जिन्होंने उपायुक्त अम्बाला की तरफ से डीटीपी अम्बाला से 4 बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब 6/5/2022 शाम 5 बजे तक देने का पत्र जारी किया ताकि अम्बाला की जनता की 7A सम्बन्धी परेशानी दूर हो सके।
इसके लिए उपायुक्त अम्बाला व सिटी मजिस्ट्रेट का अम्बाला की जनता की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बिग सल्यूट करता हूं। जिन 4 बिंदुओं पर डीटीपी से जवाब मांगा गया वो इस प्रकार है:-
1. सबूत सहित जवाब दे कि नियमित कॉलोनी पर धारा 7A लागू होती है या नही।
2. हरियाणा के 22 जिलों में धारा 7A नियमित कॉलोनी पर लागू होती है या नही, सबूत सहित बताएं।
3. इस सम्बन्ध में आपके पास कोई आधिकारिक निर्देश, आदेश, नियम या गाइडलाइंस है या नही। स्पष्ट करें और यदि है तो उसकी प्रति दे।
4. सिरसा जिले के डीटीपी के पत्र जिसमे उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमित कॉलोनी पर धारा 7A नही लगती, 27/12/2021 के इस पत्र पर आपके कार्यालय की क्या राय हैं यह भी स्पष्ट करें।
उक्त सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण 6/5/2022 शाम 5 बजे तक अवश्य देने की बात कही गयी जो कि जनहित में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहाकि आज अम्बाला की जनता अपने कानूनी व नियमित कार्यो के लिए भी दर दर भटक रही है यह बहुत अफसोस कि बात व सरकार का फेलियर है। उच्च अधिकारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहाकि जनता के हित मे अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं ताकि जनता को राहत मिले।

Post Views: 52
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link
Previous Post

Trovare clienti con viagra Parte B

Next Post

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्रों को दी जाने वाली शगुन राशि अब 71हजार रूपये – रीना सिंगला

Next Post
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्रों को दी जाने वाली शगुन राशि अब 71हजार रूपये – रीना सिंगला

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्रों को दी जाने वाली शगुन राशि अब 71हजार रूपये - रीना सिंगला

  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US

© 2024 ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited .

No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • EDUCATION
  • CONTACT US

© 2024 ozinews.in - Powered by Ozi Broadcasters Private Limited .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In