जयपुर –कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर पुलिस पर नाराजगी जताई और तल्ख मौखिक टिप्पणी की।राम रहीम के खिलाफ जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में 7 मई 2015 को मामला दर्ज करवाया गया था। इसमें राम रहीम पर एक कमलेश नाम के युवक ने अपनी पत्नी गुड्डी को गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस की कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए कमलेश ने कोर्ट में याचिका दायर की। यदि वे जांच नहीं कर सकते तो अदालत उन्हें अयोग्य करार देते हुए नौकरी से हटाने के निर्देश भी दे सकती है। कोर्ट ने जवाहर सर्किल थाना अधिकारी राजेश सोनी को निर्देश दिए कि पुलिस मामले से जुड़े लोगों के कॉल डिटेल लेकर आए और आश्रम जाकर वहां के पदाधिकारियों के बयान ले।