नई दिल्ली 24 नवम्बर (यामीन शाह): सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में केंद्र और महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर कल सुबह 10रू30 बजे राज्यपाल के आमंत्रण वाली चिट्ठी पेश करने को कहा है. कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल तथा अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी की दलील सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कल तक के लिए टाल दिया. हालांकि आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत साबित करने को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है. लेकिन इस मांग को भी ठुकरा दिया है कि बहुमत साबित करने के लिए समय दिया जाए.
इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि समर्थन पत्र कब दिया गया था. वहीं जस्टिस रमन्ना ने कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या उनके पास कुछ है कि राज्यपाल को क्या लिखित दिया गया था. इस पर सिब्बल ने न में जवाब दिया. सिब्बल ने आगे कहा कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो साबित करें.
इस मामले में वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकार संजय हेगड़े ने बातचीत में कहा है कि कल पता लगेगा. सारे पत्रों को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फैसले को अनुचित कह सकते हैं लेकिन गैरकानूनी नहीं है. साथ में हिंदी फिल्म के एक गाने की लाइन को जोड़ते हुए कहा कि इमरजेंसी तो थी नहीं पर पुराना गाना है रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा?
उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट को ज्यादा वक्त तक टाला नही जा सकता. तुरंत नहीं हो सकता है पर जल्द हो सकता है. उन्होंने कहा कि अजीत पवार अब एनसीपी के नेता नही हैं उनको व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं है. नये नेता का नाम ऐलान कर चुका है. इसमें कोई भी दो राय नहीं है.