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फरीदकोट (प्रेस की ताकत) : कोटकपुरा गोलिकांड मसले से बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कोटकपुरा गोलीकांड मामले में फरीदकोट जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा पूर्व एस.एस.पी. कोर्ट ने सुखमिंदर सिंह मान की जमानत भी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा ने यह फैसला सुनाया है.













