सूरत, 20-04-2023 (प्रेस की ताकत)– मोदी सरनेम केस ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की एक अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। जज रॉबिन मोघेरा ने राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर आज फैसला सुनाया। मामले में राहुल की सजा में बदलाव नहीं किया गया और याचिका खारिज कर दी गई।
अब राहुल गांधी के वकील हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे हैं.राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. आपको बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके ‘मोदी सरनेम’ वाले कमेंट के लिए आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इससे राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है. राहुल गांधी अब राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।