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नयी दिल्ली, 12 जुलाई (ओज़ी न्यूज़ डेस्क): उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगे अवरोधकों को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने राजमार्ग को अवरुद्ध करने के राज्य के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यातायात को विनियमित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
हरियाणा सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।













