शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल ने एक याचिका में अपनी गिरफ्तारी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चुनौती दी गई है, जबकि दूसरी याचिका उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।
उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 51 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि, यह उनकी रिहाई से पहले ही था। बी. आई. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। उच्चतम न्यायालय पहले ही केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक रिहा करने की अनुमति दी थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।