डीटीपी अम्बाला को पत्र सौंपकर मांगा जवाब।
नियमित कॉलोनी पर धारा 7A(iii) के अनुसार धारा 7A लागू ही नही होती लेकिन यह अम्बाला की जनता के साथ धक्का है कि बिना कारण बताए डीटीपी अम्बाला द्वारा नियमित कोलोनियो की भी एनओसी जारी की जा रही है। अंधेरगर्दी है कोई पूछने वाला नही है और यदि कोई पूछता है तो उसे जवाब नही मिलता। जनता की इसी समस्या का समाधान करने के लिए एडवोकेट दमनप्रीत सिंह पिछले सप्ताह डीटीपी अम्बाला से मिले और धारा 7A सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट करने को कहा लेकिन बहुत अफसोस कि बात है कि डीटीपी महोदय ने कोई जवाब नही दिया। लिखित में स्पष्टीकरण मांगने पर 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने की बात कही। कई दिन बीतने के पश्चात भी कोई जवाब न मिलने पर आज सिटी मजिस्ट्रेट को सारा मामला बताकर न्याय की गुहार लगाई जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समस्या सुनकर उसका शीघ्र समाधान करने की बात कही। एडवोकेट दमनप्रीत सिंह ने कहाकि अम्बाला की कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता से जनता से धक्का हो रहा है, यदि शीघ्र न्याय न हुआ और अधिकारी जनता को परेशान करने से बाज न आए तो उच्च न्यायालय की शरण मे जाकर जनता को न्याय दिलवाया जाएगा और इन अधिकारियों को सबक दिलाया जाएगा।












