पटियाला, 5 अगस्त:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पटियाला ज़िले की सभी जेलों तथा उनके चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को ‘नो ड्रोन ज़ोन’ घोषित किया है। यह आदेश 3 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे और इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेशों में कहा गया है कि पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ड्रोन अब सार्वजनिक डोमेन में तेजी से लोकप्रिय और आसानी से सुलभ हो गए हैं, जिससे संभावित सुरक्षा उल्लंघनों और खतरों को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। जेल परिसरों के आसपास ड्रोन का अनधिकृत प्रयोग निगरानी, मादक पदार्थों (जैसे मोबाइल, नशीले पदार्थ, हथियार आदि) की तस्करी, कैदियों की फरारी में सहायता और यहां तक कि राज्य की संप्रभुता को चुनौती देने वाले आतंकवादी हमलों के लिए भी किया जा सकता है।
इस तरह की गतिविधियाँ जेलों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। जेलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जेल परिसरों और उनके आसपास 500 मीटर के क्षेत्र को ‘नो ड्रोन ज़ोन’ घोषित करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक को रोका जा सके।