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पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री वरिंदर कुमार गोयल ने आज बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पठानकोट, कपूरथला और श्री आनंदपुर साहिब में चार अलग-अलग स्थानों पर मारे गए छापामारी के दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल की जाने वाली भारी संख्या में मशीनरी और वाहन ज़ब्त किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान एक स्टोन क्रशर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पठानकोट जिले के गांव जसवां में देर रात की गई कार्रवाई के दौरान विभाग ने एक पोकलेन मशीन और लगभग 400 क्यूबिक फीट बजरी से भरा बिना नंबर का टिपर ज़ब्त किया है।
उन्होंने बताया कि जिला खनन विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा गांव जसवां के क्रशर जोन में जांच के दौरान त्रेहन स्टोन क्रशर पर एक पीले रंग की पोकलेन मशीन (मॉडल R215L, CR नंबर N635D01027) और बिना नंबर का टिपर (चेसिस नंबर MAT 569054 TAD 12679) मिला, जिसमें लगभग 400 क्यूबिक फीट बजरी लदी हुई थी।
पुलिस द्वारा पोकलेन मशीन और बजरी से भरे टिपर को कब्जे में ले लिया गया। इस मामले में थाना तारागढ़ में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, 1957 की धारा 21(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) व 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कार्यकारी इंजीनियर, ड्रेनेज-कम-माइनिंग एंड जियोलॉजी द्वारा पत्र संख्या 5243 दिनांक 22 मई, 2026 के जरिए त्रेहन स्टोन क्रशर को पहले ही निलंबित किया जा चुका था। इसके बावजूद जनरेटर की मदद से क्रशर चलाकर खनिज सामग्री बेची जा रही थी। क्रशर मालिक द्वारा लोगों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा था कि क्रशर सरकारी मंजूरी के साथ चल रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार यह स्टोन क्रशर नवजोत सिंह पुत्र खजान सिंह निवासी गांव मनवाल बाग, थाना शाहपुरकंडी, जिला पठानकोट के नाम पर पंजीकृत है।
कपूरथला में छापे के दौरान छह टिपर, पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर ज़ब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार
कपूरथला जिले में एक अलग कार्रवाई के दौरान खनन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव खिज्रपुर में छापा मारा और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल छह टिपर, एक पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर ज़ब्त किया। ज़ब्त किए गए दो टिपरों में करीब 800-800 क्यूबिक फीट रेत लदी मिली।
इस संबंध में जालंधर के लम्मा पिंड के निवासी माइकल सहित पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 21(1) के तहत थाना तलवंडी चौधरीयां में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।
श्री आनंदपुर साहिब में अवैध खनन के दो मामले सामने आए, पोकलेन मशीन ज़ब्त
इसी तरह श्री आनंदपुर साहिब जिले के गांव सवाड़ा में पिछले दो दिनों के दौरान अवैध खनन रोकने के लिए छापेमारी की गई। पहले मामले में अवैध खनन करने वाले जमीन मालिक के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2026 को एफ.आई.आर. संख्या 152 दर्ज की गई है। दूसरे मामले में जमीन मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही टाटा हिताची AX 110i कंपनी की नारंगी रंग की पोकलेन मशीन ज़ब्त करके पुलिस के हवाले की गई है।
खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री वरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार अवैध खनन रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि खनन विभाग अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर निरंतर काम कर रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी खजाने के नुकसान को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और खनन गतिविधियां निर्धारित नियमों व कानूनों के अनुसार चलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
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