लखनऊ (विशाल वर्मा)-उ0प्र0 स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों हेतु पारस्परिक स्थानान्तरण के विषय में दिशा निर्देश निर्गत् किए गये हैं। पारस्परिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत् सरकारी विद्यालयों में समान अध्यापन विषय एवं समान पद पर नियुक्त शिक्षकों का आपस में स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह पारस्परिक स्थानान्तरण एक शिक्षक द्वारा आवेदन करने पर एक प्रक्रिया के माध्यम से सम्पादित किया जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार हैः एक शिक्षक पूरे शैक्षिक सत्र में कभी भी पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए आॅनलाइन पटल पर आवेदन कर सकता है। आॅनलाइन आवेदन के 15 दिन के भीतर उसे आवेदन की प्रति बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी। तदोपरान्त उक्त कार्यालय द्वारा खण्ड अधिकारी के माध्यम से आवेदन के प्रति सत्यापन सम्पन्न्ा होने के बाद जिला स्तर की बैठक में दिए गये आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके प्रति किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा टिप्पणी निर्णय जारी होने के 15 दिन के भीतर की जा सकेगी। इस व्यवस्था में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का किसी अन्य प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर स्थानान्तरण सम्भव होगा। एवं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर पारस्परिक स्थानान्तरण सम्भव होगा। अन्य शिक्षकों का उनके विषय व पद समान होने पर पारस्परिक स्थानान्तरण सम्भव होगा। सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक अनुभाग के शिक्षकों में विषय की बाध्यता न होने के कारण पारस्परिक स्थानान्तरण बिना विषय वर्गीकरण के सम्भव होगा।













