नई दिल्ली: लोकसभा ने एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को गुरुवार को मंजूरी दे दी जिसके बाद अब ऐसे पतियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी जो एक बार में तीन तलाक का इस्तेमाल करेंगे। विधेयक में एक बार में तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।भले ही यह बिल लोकसभा में पास हो गया हो लेकिन अभी इसको राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और वहां भी इसे परीक्षा से गुजरना होगा। अगर राज्यसभा में भी यह पास हो जाता है तो फिर इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।













